लोकसभा में वोट कैसे करें: भारत मे लोकसभा विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनावो सभी के लिए जिस सीट पर चुनाव हो रहा है संबंधित व्यक्ति को अपना मत देने हेतु इस सीट का निवासी होना आवश्यक है इसके पश्चात उसके पास अपनी वोटर आईडी और मतदाता सूची में नाम दोनो का होना अनिवार्य है वोटर आईडी बनवाने हेतु व्यक्ति को न्यूनतम 18 वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है प्रारंभ में ये आयु सीमा 21 वर्ष थी किंतु 61वे संविधान संशोधन के द्वारा यह आयु सीमा 18 वर्ष कर दी गई।
संसद क्या है और इसका महत्व क्या है?
भारत का संसद लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनता है इसमें केवल लोकसभा ही ऐसा सदन है जिसके चुनाव प्रत्यक्ष रूप से फर्स्ट–पास्ट –दी पोस्ट पद्धति से होता है बाकी राज्यसभा और राष्ट्रपति के चुनाव हमारे चुने हुए प्रतिनिधि करते है अर्थात इसमें आम जन की भागीदारी कम होती है
लोकसभा: भारतीय संविधान में लोकतंत्र का मुख्य अंग
लोकसभा को सामान्य बोल चाल की भाषा में निचला सदन कहा जाता है इसके सदस्यों की संख्या कुल 552 है जिसमे प्रत्येक 5 वर्ष में 543 सदस्यों का चुनाव किया जाता है चुनाव बीच में भी करवाए जा सकते हैं यदि किसी पार्टी के पास या किसी गठबंधन के पास लोकसभा में स्पष्ट बहुमत न हो।
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चुनाव किस प्रकार होते हैं और इसकी प्रक्रिया क्या होती है?
लोकसभा सदस्यों का चुनाव एक निश्चित लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा किया जाता है इस लोकसभा क्षेत्र का निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है इन सीटों में कौन सी सीट आरक्षित होगी या कौन सी सीट अनारक्षित होगी इसका भी निर्धारण परिसीमन आयोग ही कार्य है
चुनाव की पूरी प्रक्रिया: नामांकन से नतीजों तक का सफर
- चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख की घोषणा
- चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू
- विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के द्वारा भिन्न भिन्न सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा
- उम्मीदवारों द्वारा अपना नामांकन पत्र जमा करना
- चुनाव के दिन लोगो द्वारा अपने पसंदीदा उम्मीदवार को अपना मत देना
- सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी
वोटर आईडी (Voter ID) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित चरण
वोटर आईडी का निर्माण भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है इस हेतु संबंधित व्यक्ति को निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पे जाकर आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों को जमा करना होता है उसके पश्चात निर्वाचन आयोग व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड संबंधित पाते तक पहुंचा दिया जाता है
कदम | विवरण |
---|---|
1. पता प्रमाणित करें | अपने पते को साबित करने वाले आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, या किसी अन्य सरकारी दस्तावेज़ एकत्र करें। |
2. निकटतम चुनाव आयोग कार्यालय पर जाएं | वोटर आईडी के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए निकटतम चुनाव आयोग कार्यालय जाएं। |
3. आवेदन पत्र भरें | अपनी व्यक्तिगत जानकारी, जैसे कि नाम, पता, जन्मतिथि, आधार नंबर, फोटो आदि सहित आवेदन पत्र को पूरा करें। |
4. दस्तावेज़ प्रस्तुत करें | पता प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के साथ आवेदन पत्र जमा करें। |
5. फोटो और बायोमेट्रिक डेटा कैप्चर | आपकी फोटो ली जाएगी, और आपके उंगलियों के निशान लिए जाएंगे। |
6. पंजीकरण की स्थिति की जांच करें | अपने पंजीकरण की स्थिति की जांच चुनाव आयोग की वेबसाइट या हेल्पलाइन के माध्यम से करें। |
7. वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करें | मंजूरी मिलने पर, आपको आपका वोटर आईडी कार्ड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हो जायेगा |