ड्राइविंग लाइसेंस कितने दिनों में बनता है: वैसे तो प्रत्येक राज्य परिवहन विभाग की अपनी समय सीमा और शुल्क व्यवस्था होती है किंतु यदि पूरे भारत की बात करें तो भारत के केंद्रीय मोटरवाहन अधिनियम 1989 के अनुसार सबसे पहले लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना होता है और इसके पश्चात 1 महीने के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है
आवेदन करने के पश्चात 1 महीने के भीतर परिवहन विभाग द्वारा एक ड्राइविंग टेस्ट करवाया जाता है जिसके पश्चात राज्य परिवहन विभाग द्वारा आवेदक द्वारा दिए गए पते पर लाइसेंस को पहुंचा दिया जाता है
छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनवाए
छत्तीसगढ़ में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने हेतु राज्य परिवहन विभाग के पास ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है और साथ ही साथ जिले के परिवहन विभाग कार्यालय जाकर भी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है राज्य परिवहन विभाग के पास ऑनलाइन आवेदन करने हेतु परिवहन विभाग द्वारा जारी वेबसाइट
Sarathi.pariwahan.gov.in
आवश्यक दस्तावेज__
1 आधार कार्ड
2 जन्मप्रमाण पत्र
3 निवास प्रमाण पत्र
4 पार्सपोर्ट साइज फोटो
5 वैध मोबाइल नंबर
6 लर्नर लाइसेंस नंबर
लाइसेंस बनवाने हेतु आयु सीमा
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष निर्धारित है
लाइसेंस बनवाने में खर्च
लायसेंस बनवाने के खर्च मे निरंतर बदलाव होते रहते हैं क्योंकि प्रत्येक राज्य में यह खर्च अलग अलग हो सकता है लेकिन फिर भी औसतन 1200-1300के बीच खर्च आता है
परमानेंट और लर्निंग लाइसेंस में अंतर
लर्निंग लाइसेंस राज्य परिवहन विभाग द्वारा एक सीमित समय हेतु जारी किया जाता है जिसकी समय सीमा 6 माह होती है इसके पश्चात यह अवैध हो जाता है वही परमानेंट लाइसेंस राज्य परिवहन विभाग द्वारा ड्राइवर की योग्यता को प्रमाणिकता प्रदान करता है
इसके आधार पर कोई व्यक्ति हमेशा वाहन चलाने की प्रमाणिकता प्राप्त कर लेता है बस समय समय पर इसके प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है
लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया के सर्वप्रथम लर्निंग लाइसेंस बनता है तत्पश्चात 1 माह के बाद परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है